व्यापारियों को केंद्र सरकार (Central Government) ने दी बड़ी राहत, GST (Goods and Services Tax) रिटर्न के लिए अंतिम तिथि बढाई

व्यापारियों को केंद्र सरकार (Central Government) ने दी बड़ी राहत, GST (Goods and Services Tax) रिटर्न के लिए अंतिम तिथि बढाई





व्यापारियों को केंद्र सरकार (Central Government) ने दी बड़ी राहत, GST (Goods and Services Tax) रिटर्न के लिए अंतिम तिथि बढाई

कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यापारियों को वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक GST (Goods and Services Tax)  रिटर्न (फॉर्म GST आर -9 / GST आर -9 ) फाइल (GST Annual Return Filling) एवं Audit Report (फार्म GST आर -9 सी) Submit करने के लिए अंतिम तिथि को 2 महीने बढ़ा दिया हैं.

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केंद्र सरकार (Central Government) के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक GST  (Goods and Services Tax) रिटर्न (फॉर्म GST आर -9 / GST आर -9 ) फाइल (GST Annual Return Filling) एवं Audit Report (फार्म GST आर -9 सी) Submit करने के लिए 31 सितम्बर 2020 तिथि निर्धारित की गई थी परन्तु कोरोना महामारी, लॉकडाउन एवं कोरोना महामारी के कारण लगी अनेकों पाबंदियों के कारण देश के बहुत से हिस्सों में व्यवस्था एवं परिचालन सामान्य नहीं हो पाने के कारण कारोबारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक GST (Goods and Services Tax) रिटर्न (फॉर्म GST आर -9 / GST आर -9 ) फाइल (GST Annual Return Filling) एवं Audit Report (फार्म GST आर -9 सी)  Submit करने के लिए पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 सितम्बर 2020 को बढ़ाने की मांग की थी.

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इन्ही समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 सितम्बर 2020 को बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित कर दिया था.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने केंद्र सरकार (Central Government)और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) से वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक GST (Goods and Services Tax)  रिटर्न (फॉर्म GST आर -9 / GST आर -9 ) फाइल (GST Annual Return Filling) एवं Audit Report (फार्म GST आर -9 सी) Submit करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर  2020 को बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) के अनुसार इन्ही मांगो पर GST काउंसिल से विचार विमर्श के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक GST (Goods and Services Tax) रिटर्न (फॉर्म GST आर -9 / GSTआर -9 ) फाइल (GST Annual Return Filling) एवं Audit Report (फार्म GST आर -9 सी) Submit करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर  2020 को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 निर्धारित कर दी गई हैं.


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